नागरिकता क्या है?
नागरिकता किसी भी देश के नागरिक की पहचान करता है।
नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य का मूल निवासी है। यह एक संवैधानिक का हिस्सा है।
नागरिकता एक ऐसा अधिकार है जो हैसियत बताता है यानी यह कई अधिकारों से जुड़ा है।
यह एक नागरिक की पहचान का विस्तार करता है। आपको देश में रहने का अधिकार है, व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है।
नागरिक अधिनियम कितने बार संशोधन किया जा चूका है ?
नागरिक अधिनियम 1955 से लेकर नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 तक इस अधिनियम को बार संशोधित किया गया है 1986, 1992, 1993, 2003, 2015 और 2019।
भारत में नागरिकता किन-किन आधार पर दिया जा सकता है ?
भारत में नागरितक 5 प्रक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर, पूर्वाजों के आधार पर, पंजीकृत के आधार पर और प्राकृतिकीकरण के आधार पर, क्षेत्र समावेश ।
जन्म के आधार पर भारत में नागरिगता कैसे मिलती है ?
दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हो। यदि एक अभिवावक भारत के नागरिक है, और दूसरे अवैध प्रवेश न हो तब अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है।
पूर्वजों(अंश) के आधार पर भारत में नागरिकता कैसे मिलती है?
भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति पूर्वजो (वंश) के आधार पर भारत का नागरिक होगा । यदि
26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 10 दिसम्बर 1992 के पहले यदि उसके पिता भारत के नागरिक हो या इस दिनांक 10 दिसम्बर 1992 के बाद कोई एक अभिवावक भारत का नागरिक हो, इस दौरान बच्चा होता है तब।
लेकिन इस दौरान बच्चे का पंजीकरण 1 साल के भीतर भारत के दूतावास में करना होगा यदि समय सिमा के अंदर नहीं हो पाता तो केंद्र सरकार की आज्ञा या आदेश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकेगी।
बच्चे के पैदा होते समय यदि पिता भारतीय सरकारी नौकरी में रहे हो ।
यदि बच्चा भारत के साथ साथ दूसरे देश का भी नागरिक है तब उस बच्चे को अपनी majority उम्र के 6 महीने के भीतर उसे अगले देश की नागरिकता छोडनी होगी ।
पंजीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता कैसे मिलती है?
व्यक्ति अवैध प्रवाशी न हो , पंजीकरण से पहले उसे भारत में 7 साल रहना होगा PIO (People origin of India) मतलब जिसके माता पिता या दादा दादी या पर दादा दादी भारत के बटवारे से पहले या आजादी के बाद कभी भारत के नागरिक रहे हो ।
यदि व्यक्ति दूसरी जगह का निवासी है लेकिन वह भारतीय मूल का व्यक्ति है , उसे नागरिकता के लिए पंजीकारण करना होगा ।
यदि व्यक्ति भारत में शादी करात है तो उसे भारत में 7 साल रहना होगा ।
नाबाली में यदि माता पिता भारत में निवासी है तब बच्चा भारत का नागरिक automatic प्राप्त कर लेता है ।
प्राकृतिकीकरण(Naturalization) के आधार पे नागरिकता ?
व्यक्ति एशे देश से नहीं होना चाहिए जंहा भारतीय नागरिकता पर रोक हो।
भारतीय नागरिकता के लिए उसे दूसरे देश यानि अभी जिस देश का नागरिक है उसे वह नागरिकता छोडनी होगी।
आवेदन से 12 महीने पहले उसे भारत में रहना होगा, या सरकारी नौकरी में हो।
आवेदन से 12 महीने पहले उसे भारत में 14 वर्ष (11 वर्ष समस्त लगातार ) रहना होगा ।
व्यक्ति को 8 schedule में दिए गये किसी एक भाषा का ज्ञान हो ।
प्राकृतिकीकरण का certificate मिलने के बाद उसे भारत के प्रति रहाने तथा उसकी प्रगति के लिए बाध्य रहना होगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि ओ इन सभी को छोड़ सकती है यदि व्यक्ति विज्ञानं, कला, साहित्य, peace, मानव अधिकार से ताल्लुख यानि उससे जुडे हुए हो।